जम्मू कश्मीर के सम्बंध में जानकारी
जम्मू कश्मीर के सम्बंध में जरूरी बातें :
१) यह एक ऐसा राज्य है जिसका अपना अलग संविधान है जो 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ।
२) धारा 370 इसी पर लागू होती है जो इसे एक विशेष राज्य का दर्जा देता है।
३) जम्मू कश्मीर के संविधान में संशोधन करने का अधिकार सिर्फ राज्य विधानमंडल को है न कि संसद या राष्ट्रपति को।
४) यहां पर मुख्यमंत्री की कार्यअवधि 6 साल होती है।
५) भारत सरकार वित्तीय आपातकाल जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं कर सकती।
६) राज्य का नाम बदलने, राज्य का क्षेत्र परिवर्तन करने या राज्य क्षेत्र के किसी भाग के व्यवन को प्रभावित करने वाला कोई भी अन्तर्राष्ट्रीय संधि या समझौता करने से पूर्व संसद को जम्मू कश्मीर के विधानमंडल से सहमति लेनी आवश्यक है।
७)भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर के लिए अस्थायी प्रावधानों का उपबंध किया गया है।
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें
You can ask anything....you can answer anything....but dont use bad words.